मुंबई, 20 मई - Phonepe, Paytm जैसे वॉलेट और पेमेंट कार्ड उपभोक्ता को RBI ने एक अच्छी ख़राब दी है, अब वॉलेट और पेमेंट कार्ड उपभोक्ता के 10,000 रुपए तक कैश निकाल सकेंगे । आरबीआई ने अपने एक सर्कुलर में कहा के RBIने नॉन-बैंकिंग इकाइयों द्वारा पूर्ण केवाईसी वाले पीपीआई धारकों को हर महीने 10,000 रुपए तक का कॅश निकल ने की अनुमति दी है और साथ में यह भी कहा है की ऐसे पीपीआई में अधिकतम राशि सीमा दोगुनी कर 2 लाख रुपए कर दी है। यानि अब आप वॉलेट में 2 लाख रुपये तक रख सकते हैं ।
पेमेंट कार्ड या PPI ऐसे कार्ड हैं जिनमें यूजर्स पहले से ही एकमुश्त राशि जमा कर देते हैं। इसके बाद कार्ड धारक जरूरी वस्तुओं और सेवा की खरीद, पैसा भेजने समेत विभिन्न कार्यों को इन कार्ड के जरिए निपटा सकते हैं। पेमेंट कार्ड को अपने मित्रों को गिफ्ट भी कर सकते हैं।
इसके साथ ही आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPIs) यानी पेमेंट कार्ड और वॉलेट जारी करने वाले संस्थानों को ऐसे पीपीआई धारकों जिन्होंने अपना केवाईसी पूरा कर लिया है। आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, PPI जारी करने वालों के लिये पूर्ण रूप से KYC करा रखे पीपीआई धारकों को अधिकृत कार्ड नेटवर्क और UPI के जरिये पूरी तरह से उपयोग की अनुमति देना अनिवार्य होगा । आरबीआई ने कहा गया है, यह सुविधा मार्च, 2022 से लागू होगी ।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि पीपीआई के मामले में पूर्ण रूप से केवाईसी वाले पीपीआई के लिये नकद निकासी की अनुमति दी गयी है । इसके तहत एक बार में अधिकतम 2,000 रुपए और एक महीने में 10,000 रुपए तक निकालने की अनुमति होगी ।