उत्तर प्रदेश के कानपुर रेप केस में 36 साल बाद फैसला आया है। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इसमें आरोपी की पत्नी ने भी उसका साथ दिया। कोर्ट ने अब पति-पत्नी दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने में से पीड़िता को 35 हजार रुपये दिए जाएंगे।
एडीजे योगेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरजिंदरनगर निवासी रामभरोसा शुक्ला उर्फ गुड्डू व उसकी पत्नी हीरादेवी को सजा सुनाई। एडीजीसी विवेक शुक्ला के मुताबिक 15 वर्षीय किशोरी हरजिंदरनगर में मौसी के घर रहती थी। 1986 में उसके साथ रेप हुआ था। लड़की ने पुलिस को बयान दिया था कि रामभरोसा उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। रामभरोसा की पत्नी हीरा उपस्थित थी और उसने अपने पति की सहायता करते हुए बाहर से कुंडी लगा रखी थी।
कई बार रामभरोसा ने पत्नी की सहमति से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। रामभरोसा ने गर्भवती होने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी। पिता ने चकेरी थाने में रामभरोसा, उसकी पत्नी हीरा देवी, राधेश्याम, उसकी पत्नी कुसमा, रमाकांत और उसकी पत्नी मालती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.