चोर को साढ़े तीन साल की सजा, ठाणे जिला सत्र न्यायालय आदेश

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Posted On:Friday, March 4, 2022

न्यूज हेल्पलाइन 4 मार्च ठाणे,      हाल ही में ठाणे जिला सत्र न्यायाधीश हेमंत पटवर्धन ने आशीष गुप्ता (21 निवासी मानपाड़ा, ठाणे) को साढ़े तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. अन्य आरोपी अफजल खान (19 निवासी कसारवडवाली, ठाणे) को बरी कर दिया गया है। 22 सितंबर 2017 को सुबह 4.30 बजे ठाणे में मनपाड़ा पेट्रोल पंप के पास इसी दौरान आशीष गुप्ता और अफजल ने निजी चालक विजय मिश्रा (28, नालासोपारा, पालघर निवासी) पर मोटरसाइकिल पर हमला कर उसे पथराव और हाथों से मारा था। बाद में उसने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और जेब से मोबाइल छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर अफजल ने विजय की बायीं कलाई में चाकू मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। इनके खिलाफ चीतलसर थाने में मामला दर्ज किया गया है दायर किया गया था। आशीष को चीतलसर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी मामले की सुनवाई ठाणे कोर्ट में 28 फरवरी 2022 को हुई थी। अभियोजक विजय मुंडे ने मामले में पांच गवाहों से पूछताछ की। पुलिस उपनिरीक्षक पी वी सुर्वे ने राठौड़ को लूट के प्रयास और एक वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुनाई।


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