अनिल देशमुख को पेश होना होगा ED के सामने, हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की याचिका को ठुकराया

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Posted On:Friday, October 29, 2021

मुंबई, 29 अक्टूबर (न्यूज हेल्पलाइन)   मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों की मदद से बड़े-बड़े व्यवसायीयों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली का करवाने का आरोप लगने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय में बुलावे से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका डाली थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को ED के समक्ष पेश होना पड़ेगा, अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया तो। ज्ञात हो कि ED के अलावे मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नोटिस जारी कर उन्हें 16 नवंबर 2021 तक कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया हुआ है। 

ज्ञात हो कि कथित रूप से 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की शुरुआत तब हुई थी जब इसी साल के फरवरी में रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास जिलेटिन की छड़ों से लदी कार मिली थी। एंटीलिया मामले की जांच के क्रम में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंट यूनिट (सीआईयू) के प्रमुख एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था। 

सचिन वाजे ने पूछताछ में बताया कि अजित पवार सहित कुछ नेताओं ने गुटखा व्यापारियों से हर महीने 2-2 करोड़ रुपए वसूल करने की मांग की है। इस प्रकरण में मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ वसूली करने की मांग का आरोप लगाया था। ED इसके बाद से ही इस मामले में छानबीन कर रही है। इस मामले में सीबीआई भी साथ में कार्रवाई कर रही है। 

विदित हो को मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुंबई व नागपुर स्थित घरों पर सीबीआइ ने कई बार छापे मारे हैं। इसी सिलसिले में विगत सोमवार को देशमुख के कई ठिकानों पर सीबीआइ ने छापेमारी की थी। सीबीआइ इससे पहले अनिल देशमुख के पैतृक आवास पर भी उन्हें खोजने के लिए पहुंच चुकी है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल, जांच एजेंसी के समन के बावजूद देशमुख लगातार पेश होने से बचते रहे हैं। इसके बाद जांच एजेंसी की ओर से यह कदम उठाया गया था। चुकीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अब अनिल देशमुख की याचिका ठुकरा दी है, इसलिए आगे वे क्या कदम उठाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।


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