डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी

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Posted On:Tuesday, February 15, 2022

रांची, 15 फरवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन)      इन दिनों जमानत पर बाहर चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव को आज एक और झटका लगा, जब बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। इस मामले में यह उनकी 5वीं सजा है। 

चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके राजद के 73 वर्षीय नेता लालू प्रसाद यादव, अब पांचवें और अंतिम मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आज जिस मामले में लालू को दोषी करार दिया है, उस मामले में उसे सजा सुनाई जानी बाकी है। लालू यादव को आगामी 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।

ज्ञात हो कि कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लालू प्रसाद वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। रांची में CBI की विशेष अदालत ने इसी मामले में आज 36 अन्य लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 

डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मंगलवार को रांची की एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 139.35 करोड़ रुपए के डोरंडा खजाना घोटाले, पांचवें चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया है।


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