बीकानेर, 10 सितंबर 2021 बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड कंपनी और कांग्रेस पार्षदों के बीच विवाद अब खत्म हो गया है। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला के हस्तक्षेप के बाद कंपनी ने कांग्रेस पार्षद के पति की करंट से हुई मौत पर नौ लाख रुपए का जुर्माना और एक परिजन को पंद्रह हजार रुपए तक की अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय किया है। इस मांग के स्वीकार होने के बाद कांग्रेस पार्षदों ने आंदोलन समाप्त कर दिया।
ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला की मध्यस्थता में शुक्रवार को सर्किट हाउस में मृतक मघाराम भाटी के परिजनों व बीकेईएसएल के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद तीन सूत्री बिंदुओं पर आपसी सहमति बनी। डॉ. कल्ला ने दोनों पक्षों को साथ लेकर पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्होंने मघाराम भाटी की मृत्यु पर संवेदना जताई और कहा कि दुःख की इस घड़ी में वे भाटी के परिजनों के साथ हैं। इस दौरान दोनों पक्षों द्वारा इस निर्णय पर सहमति जताई गई कि बीकेइएसएल द्वारा भाटी के पुत्र को 15 हजार रुपये प्रतिमाह की अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जाएगी। वहीं कंपनी द्वारा 9 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही डॉ. कल्ला ने दोनों पक्षों से आपसी सहमति के आधार पर एक-दूसरे के विरूद्ध किए गए मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी है। इस पर भी दोनों ओर से सहमति जताई गई। डॉ. कल्ला ने बीकेइएसएल के सीओओ शांतनु भट्टाचार्य को मुआवजा राशि और अनुकम्पा नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र 15 सितम्बर तक देने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान त्रिलोकी कल्ला, आदूराम भाटी, माशूक अहमद, जावेद खान, मनोज बिश्नोई, विक्की चढ्ढा, किशन सांखला, रवि गहलोत और ओम भाटी मौजूद रहे।
बाकी मुद्दों पर मौन
कांग्रेस पार्षदों ने भाटी के परिजनों को मुआवजा दिलाने के साथ ही शहर की जनता के मीटर तेज चलने और बिल में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इन मांगों पर सर्किट हाउस में हुई मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ है।