बीकानेर, 16 सितंबर 2021 वाहन चालक की ओर से डीजी लाॅकर और एम परिवहन के माध्यम से प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा और आवश्यक दस्तावेज मान्य हाेंगे। चैकिंग के समय संबंधित अधिकारी वाहन चालक काे दस्तावेज के भाैतिक सत्यापन के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। तीन साल पुराने इस ऑर्डर काे सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन आयुक्त व पदेन विशिष्ट शासन सचिव महेंद्र साेनी ने यह आदेश जारी किए हैं।
परिवहन विभाग ने डीजी लाॅकर के माध्यम से प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काे डिजिटल आईडेंटिटी के रूम में मान्या देकर वाहन चालकाें काे बड़ी राहत दी थी। बावजूद चैकिंग के समय परिवहन अधिकारी व पुलिस वाहन चालकाें पर दस्तावेजाें के भाैतिक रूप से जांच के लिए दबाव बना रहे थे। विभाग के पास कई शिकायतें आने के बाद परिवहन आयुक्त ने यह फैसला लिया है।
उन्हाेंने डिजिटल आईडेंटिटी के रूप में डीजी लाॅकर व एम-परिवहन के माध्यम से प्रस्तुत डीएल, आरसी, बीमा नहीं मानने वाले प्रवर्तन अधिकारियाें के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उधर, डीटीओ जुगल किशाेर माथुर का कहना है कि परिवहन आयुक्त व प्रदेश विशिष्ट शासन सचिव महेंद्र साेनी की ओर से जारी संबंधित आदेश का सख्ती से पालन करने की हिदायत स्टाफ काे फिर से दी गई है। हालांकि विभाग के पास स्थानीय लेवल पर अभी तक काेई शिकायत नहीं आई है।