शादी में मिले गहनों पर किसका हक? कोर्ट का बड़ा फैसला

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केरल हाईकोर्ट ने कहा, तलाक के बाद शादी में मिले गहने दुल्हन को वापस लेने का हक है। उसपर ससुराल वाले या पति किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

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कोर्ट ने कहा कि 'स्त्री धन' पर महिला के पति का भी कोई अधिकार नहीं है। तलाक के बाद अगर महिला स्वस्थ और फैसले लेने में सक्षम है तो उस पर उसके पिता का भी कोई हक नहीं है।

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'स्त्री धन' वह चीज होती है, जो शादी के दौरान एक महिला को मिलता है, जैसे-गहने, कपड़े, सामान, नकद आदि।

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साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा, यह महिलाओं की अपनी प्रॉपर्टी है। इस पर उसके सिवा किसी का हक नहीं है। तलाक के बाद उसके पिता का भी उन गहनों पर हक नहीं है, जब बेटी स्वस्थ और फैसले लेने में सक्षम हो।

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एक महिला अपने फैसले के अनुसार वो गहने किसी को दे सकती है, लेकिन किसी को भी उससे छीनने का अधिकार नहीं है। गहने ही नहीं शादी में जो सामान मिलते हैं, उन पर भी महिला के अलावा किसी का हक नहीं है। तलाक के बाद वो गहनों के सा सामान को भी अपने हक में रख सकती है।

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फैमिली कोर्ट में तलाक के बाद महिला को इन चीजों का अधिकार न मिलने पर वो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। तलाक के बाद भी गहनों व शादी में मिले अन्य सामान पर भी सिर्फ महिला का हक होता है।

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