PPF-SSY: छोटी बचत योजनाओं के निवेशक सावधान, 31 मार्च से पहले निपटाएं ये काम; वरना

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Posted On:Thursday, February 22, 2024

हर महीने या हर साल बचत करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि कीमतें और लागत बढ़ रही हैं। अगर हम अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा बचाकर रखें तो हम कल अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा इस तरह की प्लानिंग हमें भविष्य में आर्थिक मजबूती देने में भी काम आती है। इस मानसिकता वाले अधिकांश निवेशक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) या सुकन्या समृद्धि योजना सहित अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं।

अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनएसपी), सुकन्या समृद्धि योजना और किसी अन्य छोटी बचत योजना में भी निवेश किया है तो आपके लिए यहां एक खास जानकारी है। इन योजनाओं को अपनाने वाले निवेशकों को 31 मार्च तक कुछ काम पूरे करने होंगे, ऐसा नहीं करने पर उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

न सिर्फ जुर्माना बल्कि बैंक खाते भी बंद किये जा सकते हैं

पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने यानी 31 मार्च 2024 से पहले कुछ काम करना जरूरी है। ऐसा न करने वालों को न केवल जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि उनके बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं।

क्या कार्य करने की आवश्यकता है?

यदि आप छोटी बचत योजना में निवेश करते हैं और वित्तीय वर्ष के बाद से कोई लेनदेन नहीं किया है, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। निवेशकों को वित्तीय वर्ष से पहले न्यूनतम जमा राशि जमा करना आवश्यक है। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है.

जमा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि क्या है?

पीपीएफ, एनपीएस और एसएसवाई में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए न्यूनतम जमा की समय सीमा 31 मार्च है। सार्वजनिक भविष्य निधि नियम 2019 के अनुसार, पीपीएफ खाताधारकों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर खाता समाप्त किया जा सकता है। आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. वहीं, अगर आपका खाता सुकन्या समृद्धि योजना में है तो आपको हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे।

खाता दोबारा खोलने पर जुर्माना लगेगा

अगर आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक खाता है और वह बंद हो गया है, तो इस खाते को दोबारा खोलने के लिए आपको प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही जिस अवधि के लिए वह बैंक बंद रहता है उस अवधि के हिसाब से आपको प्रति वर्ष 250 रुपये का भुगतान करना होगा।


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